जौनपुर: पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज्योतिषी रहे रमेश तिवारी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने मंगलवार को 12 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन आरोपितों को हत्या, हत्या के प्रयास, और षड्यंत्र के तहत दोषी पाया गया। साथ ही, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर ₹30,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
यह घटना 15 नवंबर 2012 की है, जब जौनपुर के सरपतहां क्षेत्र के ऊंचगांव में सुबह के समय पुलिस वर्दी में आए दो बदमाशों ने रमेश तिवारी के घर में घुसकर कार्बाइन और पिस्तौल से गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में रमेश तिवारी के भाई राजेश तिवारी भी घायल हो गए थे। हत्या के बाद मृतक के भाई उमेश तिवारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान मुखबिर की सूचना और आरोपितों की मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने 14 आरोपितों की पहचान की। इनमे से एक शूटर शेर बहादुर सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों में शूटर विपुल सिंह, धीरेंद्र सिंह, झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल शंकर उपाध्याय, अमित उर्फ पंडित, अरविंद, शैलेंद्र, तन्नू सिंह, और अमरजीत सिंह शामिल थे। आरोपित झारखंडे सिंह की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि धीरेंद्र सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी।
सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और बाद में उनकी जमानत भी हो गई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी 12 जीवित आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
© Copyright 2025 by शिवंलेख - Design & Developed By Codes Acharya