प्रतापगढ़। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत बेरोजगार एवं हाईस्कूल उत्तीर्ण युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु (उद्योग हेतु अधिकतम रूपये 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में रूपये 10 लाख तक) ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ उन युवाओं को मिलता है, जो अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आवश्यक पूंजी की कमी है। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे युवाओं को आर्थिक सहायता देती है, जिनके पास रोजगार शुरू करने की बेहतर योजनाएं हैं।
योजना के लाभार्थी और उनकी पात्रता
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, वे युवा जिनको किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी बैंकिंग संस्था ने डिफॉल्टर घोषित नहीं किया हो, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, हालांकि प्राइवेट नौकरी करने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में महिलाओं को उचित आरक्षण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को 21% आरक्षण दिया जाएगा।
वित्तीय सहायता और लाभ
सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, ताकि वे भी स्वरोजगार स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण 25% की सब्सिडी पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत उन्हीं युवाओं को ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पहले से कोई ऋण नहीं लिया हो। ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक शर्तें
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदेश के किसी भी जाति या धर्म के युवा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2018 को की गई थी। ऋण प्राप्त होने के बाद इसे 6% ब्याज की दर से चुकाया जा सकता है, जिसमें सरकार उचित सब्सिडी भी प्रदान करती है। ऋण की राशि से युवा स्वरोजगार स्थापित करने के साथ-साथ मशीनरी या कच्चा माल भी खरीद सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के युवाओं की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि एससी/एसटी वर्ग के युवाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन किये जाने हेतु हाईस्कूल मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, निवासी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। इसी क्रम में ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ (ओडीओपी) वित्त पोषण योजनान्तर्गत जिसमें शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है तथा आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण हो के भी आवेदन पत्र वेबसाइट पर आनलाइन कर सकते है। इसमें 150 लाख से अधिक तक के ऋण आंवला उत्पाद हेतु प्राप्त किये जा सकते है तथा 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख तक अनुदान का भी प्रावधान है। इन दोनो योजनाओं हेतु आनलाइन आवेदन दिनांक 30 जून 2024 तक किये जा सकते है। आनलाइन आवेदन वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in अथवा www.msme.up.gov.in पर कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये मोबाइल नम्बर 7007923607 एवं 6388601418 पर अथवा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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