प्रतापगढ़। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम करन दुबे ने बताया है कि गांव में उद्योग स्थापित कर स्वयं का रोजगार उत्पन्न करने और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी पलायन को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना का संचालन किया जा रहा है।
इस योजना के तहत ऐसे शिक्षित बेरोजगार नवयुवक/परम्परागत कारीगर जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें बैंकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये और विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और महिला) को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग को 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है।
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन kviconline.gov.in पर KVIC एजेंसी लॉगिन के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, निकट रोडवेज बस स्टैण्ड, सिविल लाइन, प्रतापगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
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