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अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पुरुष/महिला अभ्यर्थी इलेक्ट्रीशियन व साड़ियों की कढ़ाई व छपाई ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु 15 जुलाई तक करें आवेदन

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पुरुष/महिला अभ्यर्थी इलेक्ट्रीशियन व साड़ियों की कढ़ाई व छपा

रोजगार

  •  26 Jun 2024
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प्रतापगढ़। उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण" योजनान्तर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में औद्योगिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से व्यवहारिक सामूहिक प्रशिक्षण योजना वर्ष 2024-25 (एक माह सैद्धांतिक, तीन माह व्यवहारिक) में उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, कानपुर के निर्देशानुसार जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, प्रतापगढ़ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पुरुष अभ्यर्थियों से इलेक्ट्रीशियन और महिला अभ्यर्थियों से साड़ियों की कढ़ाई और छपाई ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पर 15 जुलाई 2024 तक जमा किए जा सकते हैं।

आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होनी आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षरी नमूना, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आयु एवं जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं।

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, प्रतापगढ़ में पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य राज्य के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत राज्य के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का कौशल विकास किया जाता है। 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।

यह योजना पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लाभार्थियों को संबंधित ट्रेडों की टूलकिट भी दी जाएगी। इस योजना के तहत एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण और तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयों या सेवा केंद्रों में दिया जाएगा।

योजना के तहत लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल होनी चाहिए। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। राज्य की पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 30 प्रतिशत और दिव्यांगजन को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके तहत कुल 37 प्रशिक्षार्थी चुने जाएंगे।

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